नाम छूट गया है तो घबराएं नहीं, ऐसे जुड़ सकता है फिर से वोटर लिस्ट में
अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या किसी कारण से हट गया है, तो अब इसे दोबारा जुड़वाने के लिए आपको तय प्रक्रिया अपनानी होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए हैं, लेकिन अगर आपका नाम अंतिम सूची में नहीं है, तो सीधे आवेदन करने के बजाय पहले अपील करनी होती है। यह प्रक्रिया जिला चुनाव अधिकारी से शुरू होकर राज्य चुनाव अधिकारी तक जाती है।
जिला चुनाव अधिकारी के पास पहली अपील कैसे करें
यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला चुनाव अधिकारी के पास अपील करनी होती है। इसमें आपको यह बताना होता है कि आप पात्र मतदाता हैं और किन कारणों से आपका नाम सूची में नहीं आया। इस स्तर पर आपकी जानकारी की जांच की जाती है और उसी आधार पर फैसला लिया जाता है।
अपील खारिज होने पर क्या है अगला विकल्प
अगर जिला चुनाव अधिकारी आपकी अपील को खारिज कर देता है और आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास दूसरी अपील करने का अधिकार होता है। यह अपील आपको 15 दिनों के भीतर अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास करनी होती है। यह प्रक्रिया आपको एक और मौका देती है ताकि आपकी बात दोबारा सुनी जा सके और उचित निर्णय लिया जा सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध
अपील प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं। आप voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी अपील ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या जिला चुनाव अधिकारी से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं।
आप electoralsearch.eci.gov.in वेबसाइट के जरिए अपने EPIC नंबर या अन्य जानकारी डालकर संबंधित अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और सरल हो जाती है।
दोनों अपील खारिज होने पर क्या करें
यदि जिला और राज्य दोनों स्तर पर आपकी अपील खारिज हो जाती है, तब भी आपके पास एक और विकल्प मौजूद रहता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और आप संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप फॉर्म 6 के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म 6 से दोबारा आवेदन की प्रक्रिया
फॉर्म 6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भरकर आप अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आप ECINET पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर फॉर्म को भरकर अपने BLO या ERO के पास जमा कर सकते हैं।
चुनाव से पहले कब तक कर सकते हैं आवेदन
जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक तय समय सीमा होती है। आमतौर पर उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख से लगभग 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 जमा किया जा सकता है। इसलिए अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है।
वोटर लिस्ट में नाम होना हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो घबराने के बजाय सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। अपील से लेकर फॉर्म 6 तक के विकल्प आपको दोबारा मतदाता बनने का मौका देते हैं। समय पर सही कदम उठाकर आप अपने वोट के अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं।




