योगी सरकार ने बढ़ाई विवाह अनुदान राशि, अब मिलेंगे इतने रुपए

Akash Bhadauriya - Executive Editor
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों के परिवारों की बेटियों के लिए विवाह अनुदानके लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने श्रमिकों की बेटियों की शादी में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। अब सामान्य विवाह के लिए ₹55,000 की जगह ₹65,000 की अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि अंतर्जातीय विवाह के लिए यह राशि बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक परेशानियों को कम करना है।

अब अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करता है, तो उसे आयोजन सहायता के रूप में ₹15,000 अतिरिक्त मिलेंगे। यानी कुल सहायता ₹80,000 तक पहुँच सकती है।

इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो कम से कम 365 दिन से श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। साथ ही, श्रमिक अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकता है। तलाकशुदा या विधवा महिला श्रमिक भी पुनर्विवाह के लिए इस योजना की पात्र होंगी।

सरकार ने आवेदन की समयसीमा भी बढ़ा दी है। अब बेटी की शादी के छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकेगा, पहले यह सीमा तीन माह थी। सामूहिक विवाह योजना के तहत कम से कम 11 जोड़ों के विवाह वाले कार्यक्रम में ही आवेदन स्वीकार होगा।

राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी और समाज में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा। इससे बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक चुनौतियों को कम किया जा सकेगा और समाज में समानता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

  • सामान्य विवाह पर ₹65,000 की सहायता
  • अंतर्जातीय विवाह पर ₹75,000 की सहायता
  • सामूहिक विवाह में ₹15,000 अतिरिक्त राशि
  • आवेदन अवधि 3 माह से बढ़ाकर 6 माह
  • दो बेटियों तक को लाभ मिलेगा
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अगर आप उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और योगी सरकार की इस लाभकारी योजना का फायदा उठाएँ।

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q1: योगी सरकार ने श्रमिक बेटियों की शादी सहायता राशि कितनी बढ़ाई है?
A1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य विवाह के लिए राशि ₹65,000 और अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹75,000 कर दी है।

Q2: कौन-से श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं?
A2: योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो कम से कम 365 दिन से उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। साथ ही, अधिकतम दो बेटियों तक की शादी पर सहायता मिलेगी। तलाकशुदा या विधवा महिला श्रमिक भी पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं।

Q3: सामूहिक विवाह में कितना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा?
A3: अगर शादी सामूहिक विवाह समारोह में हुई है, तो आयोजन सहायता के रूप में ₹15,000 अतिरिक्त मिल सकते हैं।

Q4: आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है?
A4: बेटी की शादी के छह माह के भीतर आवेदन करना होगा। पहले यह सीमा तीन माह थी।

Q5: आवेदन कैसे किया जा सकता है?
A5: आवेदन उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी श्रमिक कल्याण कार्यालय में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।

Q6: क्या योजना अंतर्जातीय विवाह को भी कवर करती है?
A6: हाँ, अंतर्जातीय विवाह पर राशि बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है, ताकि सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले।

Q7: योजना का लाभ कितनी बेटियों को मिलेगा?
A7: इस योजना के तहत एक श्रमिक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह पर अनुदान प्राप्त कर सकता है।

Q8: क्या तलाकशुदा या विधवा महिला भी आवेदन कर सकती हैं?
A8: हाँ, तलाकशुदा या विधवा महिला श्रमिक पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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आकाश भदौरिया धर्म और राजनीति के गंभीर विश्लेषक एवं समर्पित लेखक हैं। वे धार्मिक परंपराओं, आस्थाओं और संस्कृति के सामाजिक पहलुओं पर गहन दृष्टि डालते हुए पाठकों के सामने उनके व्यापक प्रभाव को उजागर करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में वे घटनाओं, नीतियों और बदलते परिदृश्यों का निष्पक्ष व तथ्यआधारित अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक समसामयिक परिस्थितियों को गहराई से समझ सकें। उनकी लेखनी का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक, संवेदनशील और विचारशील बनाना है।
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